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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश:हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के पूर्व निदेशक (इलेक्ट्रिकल) देश राज द्वारा मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। विमल नेगी का शव 10 मार्च को लापता होने के कुछ दिनों बाद 18 मार्च को गोविंद सागर झील से निकाला गया था। उनकी पत्नी किरण नेगी ने देश राज और एचपीपीसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर उनके पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। किरण ने आरोप लगाया कि नेगी मानसिक दबाव में थे, उन्हें छुट्टी नहीं दी गई और काम को लेकर उन्हें धमकाया गया। जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने कहा कि चूंकि मामला गंभीर प्रकृति का है, इसलिए सच्चाई सामने लाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी होगी। विज्ञापन अदालत ने कहा कि देश राज एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को डराने या सबूत नष्ट करने में सक्षम होगा। अदालत ने कहा कि देश राज की हाल ही में कार्यालय से अनुपस्थिति और उनके निष्क्रिय फोन पर संदेह था।
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