आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नामांकन की समय-सीमा बढ़ाने से इनकार किया

Subhi
21 Oct 2026 10:36 AM IST
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने नामांकन की समय-सीमा बढ़ाने से इनकार किया
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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने रविवार को वाईएसआरसीपी के राज्य महासचिव एल अप्पी रेड्डी द्वारा दायर एक पूरक याचिका को खारिज करते हुए राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को नगरपालिका स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने एसईसी के इस तर्क पर गौर किया कि अपराह्न तीन बजे नामांकन बंद होने के बाद समय सीमा बढ़ाने से चुनाव कार्यक्रम बाधित हो सकता है। यह देखा गया कि समाप्ति के बाद विस्तार का आदेश देना प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप होगा।

न्यायमूर्ति एन जयसूर्या और न्यायमूर्ति सीएच पुरूषोत्तम कुमार की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए मुख्य अपीलों पर सुनवाई 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी और राज्य सरकार और एसईसी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अप्पी रेड्डी ने एकल न्यायाधीश के 15 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कलेक्टरेट में विशेष नामांकन केंद्र स्थापित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस श्रीराम ने तर्क दिया कि 2026 में पेश किए गए नियमों ने एसईसी को कार्यक्रम को संशोधित करने का अधिकार दिया और एक दिन के विस्तार का आग्रह किया। एसईसी के वकील एन अश्विनी कुमार ने न्यायिक हस्तक्षेप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया। उन्होंने बताया कि एकल न्यायाधीश ने पहले ही भारतीय चैतन्य युवजन पार्टी की नामांकन अवधि को तीन से छह दिन तक बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी थी, और एसईसी ने अन्य पार्टियों के इसी तरह के अनुरोधों को खारिज कर दिया था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, पीठ ने विस्तार का आदेश देने से इनकार कर दिया, यह स्पष्ट करते हुए कि यदि एसईसी ने एक प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया, तो निर्णय को उचित मंच के समक्ष अलग से चुनौती दी जा सकती है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होना है और मतगणना 30 अक्टूबर को होगी।



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