हिमाचल प्रदेश

हिमाचल विधानसभा चुनाव में पहली बार लागू होगी नई व्यवस्था, अब मतदान से वंचित नहीं होंगे 18 साल पूरा करने वाले हजारों युवा

Renuka Sahu
1 July 2022 4:10 AM GMT
New system will be implemented for the first time in Himachal assembly elections, now thousands of youths who have completed 18 years will not be deprived of voting
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फाइल फोट 

हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव से ठीक पहले तक 18 साल पूरा करने वाले युवा भी वोट डाल सकेंगे।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव से ठीक पहले तक 18 साल पूरा करने वाले युवा भी वोट डाल सकेंगे। अब ऐसे युवा पिछले चुनाव की तरह मतदान से वंचित नहीं होंगे। अब उम्र तय करने के लिए एक जनवरी तक की सीलिंग नहीं होगी। अब एक अक्तूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले भी मतदान करने के हकदार होंगे। राज्य में पहली बार यह नई व्यवस्था लागू हो रही है। यह प्रावधान 'चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021' में किया गया है। संसद में पारित करने के बाद यह कानून 30 दिसंबर 2021 के बाद लागू हुआ है। हिमाचल के हजारों युवा मतदाताओं को इसका लाभ होगा।

प्रदेश की तेरहवीं विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने पर अब संबंधित चुनाव अक्तूबर के बाद प्रस्तावित हैं। यानी इसके लिए महज तीन महीने ही बचे हैं। इसकी भारतीय निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर ली है, जिसके तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के आदेश जारी किए हैं कि सभी 68 विधानसभा हलकों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का जुलाई से अक्तूबर तक विशेष पुनरीक्षण होगा।
दो जनवरी से एक अक्तूबर 2022 तक 18 वर्ष या इससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल होंगे। इसके लिए चुनाव से पहले एक जनवरी या एक अप्रैल या एक जुलाई या फिर एक अक्तूबर की तिथियों से उम्र का आकलन होगा। अगर चुनाव अक्तूबर या नवंबर मेें होते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक अक्तूबर 2022 तक 18 साल की उम्र पूरा करने वाले सभी युवा वोट देने के लिए पात्र होंगे।
नए कानून में यह प्रावधान है कि मतदाता की 18 साल की उम्र तय करने की तिथि अब एक जनवरी नहीं होगी, बल्कि इसका निर्धारण एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्तूबर की आधारभूत तिथि से होगा। इसका फायदा यह होगा कि बड़ी संख्या में युवा मतदान में हिस्सा ले सकेंगे।-
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