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Chamba चम्बा नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी और हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, शिमला की देखरेख में इस साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर को चंबा ज़िले में आयोजित की जाएगी। चंबा ज़िला लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (DLSA) के सेक्रेटरी एकांश कपिल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत चंबा के ज़िला कोर्ट कॉम्प्लेक्स और टिस्सा के सब-डिविज़नल कोर्ट में आयोजित की जाएगी।
उन्होंने कहा, "नेशनल लोक अदालत आपसी सहमति से विवादों को सुलझाने का एक असरदार, आसान, तेज़ और कम खर्चीला तरीका है। लोक अदालत के फ़ैसलों का वही कानूनी दर्जा होता है जो सिविल कोर्ट के आदेश का होता है; ये फ़ैसले अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं और आम तौर पर इनके ख़िलाफ़ अपील नहीं की जा सकती। जिन मामलों में कोर्ट फ़ीस पहले ही जमा की जा चुकी है, अगर मामला लोक अदालत में सुलझ जाता है, तो नियमों के अनुसार वह फ़ीस वापस कर दी जाती है।"
नेशनल लोक अदालत में कई तरह के समझौते योग्य (कंपाउंडेबल) मामलों पर सुनवाई होगी, जिनमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होने के मामले, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के मामले, वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, पैसे की वसूली के मामले, बैंक लोन से जुड़े विवाद, मज़दूरों से जुड़े विवाद, बिजली और पानी के बिल से जुड़े मामले, सिविल मुक़दमे, समझौते के लिए उपयुक्त राजस्व मामले और अन्य समझौते योग्य विवाद शामिल हैं।
DLSA ने ज़िले की सभी अदालतों से अनुरोध किया है कि वे नेशनल लोक अदालत में शामिल करने के लिए समझौते के योग्य ज़्यादा से ज़्यादा मामलों की पहचान करें। वकीलों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने क्लाइंट्स को विवाद सुलझाने के इस वैकल्पिक तरीके के ज़रिए आपसी सहमति से समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करें।





