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Kangra कांगड़ा ज़िले के शाहपुर पुलिस स्टेशन इलाके में चार साल की बच्ची की हत्या के मामले में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज शीतल शर्मा की अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने दोषी सोनू कुमार और अनीता देवी पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 26 जुलाई 2024 को बच्ची के लापता होने की शिकायत के बाद शाहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला कि बच्ची अनीता देवी के साथ थी। आगे की जांच में यह बात सामने आई कि बच्ची की हत्या कर दी गई थी।
पुलिस के अनुसार, अनीता देवी ने सोनू कुमार के साथ मिलकर अपनी बेटी का गला घोंटकर हत्या करने की साज़िश रची थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ़्तार किया और बच्ची का शव बरामद किया, जिसकी पहचान आरोपियों ने की थी। फ़ोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कपड़े, सैंडल, पत्थर और अन्य भौतिक सबूत बरामद किए। सबूतों की जांच के बाद, अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई। साथ ही, अदालत ने दोनों आरोपियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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