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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: कल एक अनधिकृत मस्जिद के खिलाफ विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर, जिला प्रशासन District Administration ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत संजौली और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से रात 11.59 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिससे बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लग जाएगी। यह आदेश नव बहार चौक से ढली सुरंग के पूर्वी पोर्टल तक, आईजीएमसी से संजौली चौक तक, संजौली चौक से चलौंटी तक और संजौली-चलौंटी जंक्शन के माध्यम से कल सुबह 7 बजे से रात 11.59 बजे तक लागू रहेंगे। जिला प्रशासन ने लाठी, खंजर, डंडे, भाले, तलवार, कुल्हाड़ी, फावड़े और अन्य आग लगाने वाली सामग्री सहित हथियार और शस्त्र ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन, नारे या अनशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अस्पतालों, न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र विरोधी और राज्य विरोधी नारे, दीवार लेखन, पोस्टर और अन्य प्रकार की अभिव्यक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने कहा कि क्षेत्र में रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य रूप से चलती रहेगी और स्कूल, सरकारी और निजी कार्यालय और बाजार खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला प्रशासन ने संजौली में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संजौली में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति और एसपी शिमला से प्राप्त रिपोर्ट के कारण सार्वजनिक शांति और सद्भाव के उल्लंघन की आशंका के कारण राजधानी शहर, विशेषकर संजौली में शांति और सार्वजनिक जीवन और संपत्ति आदि को खतरे में डालने वाली किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
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Payal
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