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हिमाचल प्रदेश
PSC के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए पेंशन अधिसूचना संशोधित करें: HC
Ratna Netam
24 April 2025 6:36 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 12 मार्च, 2004 को जारी अधिसूचना पर पुनर्विचार करने तथा उसके बाद उसे संशोधित करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत राज्य लोक सेवा आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए पेंशन शुरू की गई थी। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान तथा न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिसूचना को संशोधित करने का निर्देश दिया। यह आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने कहा कि “इसमें कोई विवाद नहीं है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य हिमाचल प्रदेश लोक सेवा (सदस्य) विनियम, 1974 के अनुसार पेंशन के हकदार हैं। यह पेंशन गैर-सरकारी सदस्यों के लिए लगभग दो दशक पहले 12 मार्च, 2004 को जारी अधिसूचना के तहत शुरू की गई थी। दुर्भाग्य से, आज तक इसे संशोधित नहीं किया गया है, जबकि जीवन-यापन की लागत में भारी वृद्धि हो गई है।”
न्यायालय ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के.एस. तोमर द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार ने मनमाने ढंग से पेंशन को कम दरों पर तय किया है, जिससे याचिकाकर्ता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि लोक सेवा आयोग (पीएससी) के अध्यक्ष और सदस्य पीएससी से सेवानिवृत्त होने पर कोई भी रोजगार/लाभ का पद लेने में अक्षम हैं। सरकार ने याचिकाकर्ता और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों के मामले में पेंशन को कम दर पर तय करने का विकल्प चुना, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि वे किस पद पर हैं और एक संवैधानिक निकाय में हैं या जीवन यापन की लागत में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है।
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