हिमाचल प्रदेश

Mandi: चुनाव आयोग ने प्रचार गतिविधियों पर लगाई रोक

Admindelhi1
16 May 2026 10:39 AM IST
Mandi: चुनाव आयोग ने प्रचार गतिविधियों पर लगाई रोक
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"100 मीटर क्षेत्र में चुनाव प्रचार वर्जित"

मंडी: नगर निगम मंडी चुनाव के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने आदेश जारी कर मतदान के दिन 17 मई को मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा।

जारी आदेशों के अनुसार मतदान केन्द्र अथवा उसके 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार से वोट मांगना, मतदाताओं को प्रभावित करना, किसी प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में प्रचार करना, मतदाताओं को मतदान से दूर रहने के लिए प्रेरित करना तथा चुनाव संबंधी कोई भी गैर-आधिकारिक पोस्टर, बैनर, नोटिस या संकेतक प्रदर्शित करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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