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Mandi: अदालत ने प्रतिबंधित कैप्सूल रखने के दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई
मंडी: विशेष न्यायाधीश सरकाघाट की अदालत ने आरोपी को 126 प्रतिबंधित कैप्सूल रखने के मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना न भरने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 17 सितंबर 2019 को सरकाघाट थाना पुलिस ने शाम साढ़े पांच बजे तताहार की घेराबंदी की थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ढली रोड से पैदल तत्थर की ओर आ रहा था। वह पुलिस को देखकर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा. इसी बीच उसने अपने हाथ में रखा बैग जमीन पर फेंक दिया।
जिसके आधार पर पुलिस ने उसे शक के आधार पर काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी द्वारा फेंके गए बैग से कुल 126 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. तमाम औपचारिकताओं के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया. उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के बयान दर्ज किए और अदालत में सबूत पेश किए.
गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी राजेंद्र कुमार, निवासी गांव जमसाई दखाना, तालुका सरकाघाट, जिला मंडी को प्रतिबंधित कैप्सूल रखने का दोषी ठहराया और पांच साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। . उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है.