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Manali: पुलिसकर्मियों के तबादले का प्रस्ताव प्रस्तुत करें: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
मनाली: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने डीजीपी को पुलिस स्थापना समिति की बैठक बुलाने और उसके बाद बद्दी पुलिस जिले के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार करने तथा राज्य सरकार को सिफारिश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति तरक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि “सभी मामलों में ऐसा नहीं है कि किसी दिए गए थाने में लगातार या बीच-बीच में अपनी सेवा पूरी करने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाना आवश्यक है। हालांकि, प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा और उसके बाद ही स्थानांतरण/निरस्तीकरण के उचित आदेश पारित किए जाएंगे।”
पीठ ने डीजीपी को निर्देश दिया कि इस तरह की प्रक्रिया तीन सप्ताह के भीतर स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी, जो किसी भी अधिकारी या व्यक्ति से पूरी तरह अप्रभावित होगी। न्यायालय ने अधिकारियों को आगाह किया कि इस संबंध में कोई भी शिकायत केवल अवमानना को आमंत्रित करेगी।
अपने पहले के आदेश में, अदालत ने बद्दी के पुलिस थानों की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया था और एसपी बद्दी को इस अदालत में उन पुलिस अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिन्होंने तीन साल से अधिक का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आदेश के अनुपालन में, बद्दी एसपी ने अदालत के समक्ष अधिकारियों की एक सूची प्रस्तुत की। इसे पढ़ने के बाद, अदालत ने पाया कि "बद्दी पुलिस जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों की सूची के अवलोकन से पता चलता है कि उनमें से कुछ पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से एक निश्चित थाने में तैनात हैं, जबकि सामान्य परिस्थितियों में, उन्हें अपनी सामान्य सेवा अवधि पूरी होने के बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, जो हमेशा और सामान्य परिस्थितियों में तीन साल के रूप में निर्धारित की गई है। यह समझने के लिए किसी सोलोमन की बुद्धि या रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है कि कैसे और क्यों ये पुलिस अधिकारी इतने लंबे समय से लगातार या बीच-बीच में वहां तैनात रहे हैं।"