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जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, मण्डी की अदालत ने कल चन्दू लाल की हत्या के आरोप में चुटावन गांव के मूल निवासी नारायण सिंह को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी मंडी नवीना राही ने बताया कि ग्राम चुटावां निवासी शिकायतकर्ता पन्ना लाल ने पुलिस के सामने बयान दिया कि 6 फरवरी 2010 को उसने अपने चाचा नारायण सिंह के कमरे से रात करीब 9 बजे शोर सुना. शोर सुनकर वह और उसकी मां नारायण के कमरे में गए, जहां दोषी नारायण और पीड़ित चंदू लाल आपस में बहस कर रहे थे।
“शिकायतकर्ता ने दोनों को बहस करने से रोक दिया। वह चंदू लाल को अपने कमरे में ले जा रहा था कि पीछे से नारायण सिंह ने उस पर पीतल के बर्तन से हमला कर दिया। चंदू लाल के सिर में चोट लगने से वह गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। अगली सुबह, चंदू लाल ने दम तोड़ दिया, ”नवीना राही ने कहा।
उसके बयान के आधार पर आरोपी नारायण के खिलाफ मंडी के गोहर थाने में मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच जांच अधिकारी थाना गौहर द्वारा की गयी. नवीना राही ने कहा कि जांच पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।
उन्होंने कहा कि मामले में अदालत में 21 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
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Triveni
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