- Home
- /
- राज्य
- /
- हिमाचल प्रदेश
- /
- चरस रखने के आरोप में...
हिमाचल प्रदेश
चरस रखने के आरोप में व्यक्ति को 11 साल का कठोर कारावास
Gulabi Jagat
22 Nov 2022 4:50 PM GMT
x
मंडी, 22 नवंबर : न्यायाधीश कुलभूषण गौतम ने शेष राम निवासी गांव लंका बेकर जिला कुल्लू द्वारा चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर 11 साल का कठोर कारावास व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
न्यायाधीश कुलभूषण गौतम के अनुसार पुलिस थाना बल्ह 10 जून 2021 निरीक्षक, कमलेश कुमार, अन्वेषण अधिकारी अन्य पुलिस जवानों के साथ गश्त पर रोपड़ी मोड़ में मौजूद थे तो दोषी शेष राम जालपा माता के मन्दिर की तरफ से आ रहा था, जोकि पुलिस को देकर भागने लगा।
पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोक कर तलाशी ली तो उसके पास 1 किलो 126 ग्राम चरस बरामद की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
Gulabi Jagat
Next Story