हिमाचल प्रदेश

हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बैजनाथ में वन भूमि पर STP निर्माण रोका

Kiran
15 Oct 2026 2:53 PM IST
हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बैजनाथ में वन भूमि पर STP निर्माण रोका
x

Himachal हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बैजनाथ तहसील के गांधी ग्राम (मोहाल) में बैजनाथ कस्बे के लिए बनाए जा रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के निर्माण पर रोक लगा दी है। एक याचिकाकर्ता ने इस परियोजना के लिए वन भूमि के डायवर्जन (उपयोग परिवर्तन) को चुनौती दी थी, जिसमें 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' के तहत जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और निर्देश दिया है कि जब तक मामला विचाराधीन है, तब तक निर्माण कार्य पर रोक रहेगी।

अदालत को बताया गया कि मूल अनुमति 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' की धारा 3(2) के तहत गांधी ग्राम (मोहाल) में पानी के स्टोरेज टैंक के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु दी गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बाद में अधिकारियों ने उसी जमीन पर एक STP का निर्माण शुरू कर दिया, जो कि दी गई मूल अनुमति के दायरे में नहीं आता है।

अदालत में पेश किए गए तथ्यों के अनुसार, वन विभाग ने 18 जनवरी 2025 को एक पत्र के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 'वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980' के तहत STP के लिए वन भूमि डायवर्जन का एक नया मामला तैयार करें। साथ ही, विभाग ने यह भी निर्देश दिया कि चूंकि पुरानी अनुमति वापस ले ली गई है, इसलिए मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

Next Story