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Himachal: कांगड़ा में पिता की हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास

धर्मशाला की एक स्थानीय अदालत ने कांगड़ा जिले के शाहपुर उपमंडल में लगभग पाँच साल पहले अपने पिता की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। यह सज़ा शुक्रवार को सुनाई गई।
कांगड़ा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-II, शीतल शर्मा ने जून 2021 में शाहपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक हत्या के मामले में सुनील कुमार को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 22 जून, 2021 को शाहपुर तहसील के माछयाल गाँव में हुई थी। यह मामला तब सामने आया जब कुशलता देवी ने पुलिस को सूचना दी कि उन्होंने एक कमरे से कुछ अजीब आवाज़ें सुनीं, जहाँ उनके पति मौजूद थे।
जब वह कमरे में गईं, तो कथित तौर पर उन्होंने अपने बेटे सुनील कुमार को अपने पिता के पास खड़े देखा, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी जैसा एक लोहे का हथियार था। उन्होंने तुरंत शोर मचाया और पुलिस तथा स्थानीय निवासियों को इसकी सूचना दी।





