हिमाचल प्रदेश

गग्गल के टैक्सी चालक की हत्या मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास

Shantanu Roy
16 July 2022 9:16 AM GMT
गग्गल के टैक्सी चालक की हत्या मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास
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धर्मशाला। गग्गल के टैक्सी चालक की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार की अदालत ने सुनाई है। टैक्सी चलाने वाले विजय कुमार को जान से मारने वाले आरोपियों कुलजीत सिंह उर्फ राजा, पुरुषोत्तम सिंह उर्फ पारस और पवन कुमार सभी निवासी जिला रियासी जम्मू-कश्मीर को धारा 302 में आजीवन कारावास व 20,000 जुर्माना, धारा 292 में 7 साल की सजा व 15000 जुर्माना तथा धारा 201 में 2 साल की सजा व 5000 जुर्माना की सजा सुनाई गई।

जिला न्यायवादी विवेक डोगरा ने बताया कि 14 जनवरी, 2016 को विजय कुमार ने प्रतिदिन की तरह गग्गल टैक्सी स्टैंड पर दूसरी टैक्सियों के साथ अपनी टैक्सी खड़ी की थी। शाम को लगभग 8.15 बजे 3 अज्ञात व्यक्तियों ने टैक्सी को पठानकोट जाने के लिए बुक किया और विजय उनको लेकर पठानकोट चला गया। जब वह 2-3 दिन तक वापस नहीं आया तो 16 जनवरी, 2016 को परिवार के सदस्यों ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान गग्गल से पठानकोट के सड़क मार्ग में 33 मील के नजदीक सड़क पर बनी एक पुली के नीचे एक लाश देखी गई जोकि विजय कुमार की निकली। इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपियों की पहचान की और उनको गिरफ्तार किया। इस मामले में जिला न्यायवादी द्वारा 40 गवाहों को अदालत में पेश किया गया।
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