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मृतक के परिजनों ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
मंडी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 2011 में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
घटना के पीछे मंडी के जोगिंदरनगर थाना क्षेत्र के एक इलाके में बसा दो परिवारों के बीच विवाद का कारण बना। मृतक के परिजनों ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.
जिला अटॉर्नी कुलभूषण गौतम ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले के संबंध में अदालत में 38 गवाहों के बयान दर्ज किए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी कुलभूषण और वीरेंद्र को आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया.
उन पर 3 लाख रु. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को तीन साल और कठोर कारावास भुगतना होगा।
जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।
CREDIT NEWS: tribuneindia
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Triveni
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