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हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में पंचायत क्षेत्र में तंबाकू बिक्री के लिए जरूरी लाइसेंस, शुल्क मात्र ₹300
SHIDDHANT
17 Nov 2025 11:18 PM IST

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Himanchal हिमाचल: सरकार ने पंचायत क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत पंचायत क्षेत्र में किसी भी दुकान या व्यापारी को तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अर्विंद कुमार ने बताया कि राज्य सरकार और ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत क्षेत्रों को तंबाकू मुक्त बनाने के प्रयासों पर जोर दे रही हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को लाइसेंस जारी करें। लाइसेंस शुल्क मात्र ₹300 है और यह तीन वर्षों के लिए वैध रहेगा। इस कदम का उद्देश्य न केवल तंबाकू के अवैध कारोबार को नियंत्रित करना है, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में भी प्रेरित करना है।
अर्विंद कुमार ने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। इच्छुक दुकानदार पंचायत सचिवालय में आवेदन जमा कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेजों के साथ लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य में पहले से ही कई स्थानों पर तंबाकू मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं। इस नए नियम के लागू होने से पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में युवा और बच्चों को तंबाकू उत्पादों से बचाना प्राथमिकता है।
इस पहल के तहत पंचायत स्तर पर नियमित निगरानी और निरीक्षण किया जाएगा। ब्लॉक और जिला प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दुकानदार नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश में यह कदम राज्य सरकार की स्वस्थ जीवन और तंबाकू मुक्त समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस नीति से न केवल दुकानदारों को नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा, बल्कि ग्राम पंचायतों को भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।
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