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मुख्यमंत्री स्वावलांबन योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लांच, करें आवेदन, महिलाओं-दिव्यांगों को 35 अन्य को 25 प्रतिशत सबसिडी
न्यूज़ क्रेडिट : divyahimachal.com
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ लेने के लिए नया पोर्टल शुरू किया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए लाभार्थी अब उद्योग विभाग को ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत युवा खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए उद्योग विभाग को लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक की आयु सीमा के लोग लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा चिन्हित सी श्रेणी क्षेत्रों में भूमि, शैडो, दुकानों के आबंंटन पर 75 प्रतिशत की छूट दी जाती है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत महिलाओं और पुरुषों अलग-अलग सबसिडी दी जा रही है। इस स्कीम के तहत प्रदेश के युवा जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष और महिलाएं जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, उन्हें निर्माण क्षेत्र, व्यापार और जनहित सेवा क्षेत्र में एक करोड़ रुपए तक के लोन पर सबसिडी का लाभ दिया जा रहा है।