हिमाचल प्रदेश

श्रम विभाग ने मजदूर की नौकरी बहाल करने का आदेश दिया

Admin Delhi 1
20 May 2023 11:22 AM GMT
श्रम विभाग ने मजदूर की नौकरी बहाल करने का आदेश दिया
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मंडी न्यूज़: श्रम न्यायालय धर्मशाला ने मंडी सर्किट के दौरान लोक निर्माण विभाग के धरमपुर संभाग में कार्यरत दिहाड़ी मजदूर मिस्त्री राज देव के पक्ष में फैसला सुनाया है. गौरतलब हो कि रतकेल निवासी राजदेव ने 1 जुलाई 1999 से 27 फरवरी 2004 तक धर्मपुर मंडल में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम किया था, लेकिन विभाग ने 28 फरवरी 2004 को उसे अवैध रूप से नौकरी से निकाल दिया था. श्रम विभाग को पत्र, जिस पर समझौता वार्ता हुई।

लेकिन विभाग ने उक्त मजदूर का कानूनी अधिकार देने से इंकार कर दिया। आखिरकार मामला लेबर कोर्ट पहुंचा। जिस पर श्रम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18 मई 2023 के तहत उपरोक्त छटनी को अवैध करार देते हुए उक्त श्रमिक की नौकरी पर बहाली का आदेश दिया तथा उसकी सेवा समाप्ति की तिथि से आज तक की वरीयता भी दी। साथ ही लोक निर्माण विभाग को पिछले वेतनमान की आंशिक राशि के रूप में 50000 देने का आदेश दिया। यह रकम चार महीने के भीतर चुकानी होगी, नहीं तो लेबर कोर्ट ने इस पर 6 फीसदी ब्याज देने का भी आदेश दिया है. मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश शर्मा ने की।

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