हिमाचल प्रदेश

Kullu: दूध में डिटर्जेंट के अंश मिले

Kiran
13 Jun 2026 1:39 PM IST
Kullu: दूध में डिटर्जेंट के अंश मिले
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Kullu कुल्लू में फ़ूड सेफ़्टी डिपार्टमेंट की हालिया जांच में दूध के ज़्यादातर सैंपल में डिटर्जेंट के अंश पाए गए हैं, जो चिंता की बात है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, अधिकारियों ने स्थानीय दूध विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी दी है कि वे सफ़ाई के नियमों का सख्ती से पालन करें, वरना उन्हें कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

कुल्लू के फ़ूड सेफ़्टी असिस्टेंट कमिश्नर अनिल शर्मा के अनुसार, फ़ूड सेफ़्टी ऑफ़िसर खेम ​​सिंह की अगुवाई में एक विभागीय टीम ने भुट्टी चौक पर यह स्पेशल ड्राइव चलाई। टीम ने मोबाइल फ़ूड टेस्टिंग लैब (MFTL) का इस्तेमाल करके दूध के लगभग 15 सैंपल और पनीर का एक सैंपल टेस्ट किया। MFTL की इंचार्ज फ़ूड एनालिस्ट दिव्या ठाकुर ने यूरिया, स्टार्च और डिटर्जेंट की जांच के लिए शुरुआती टेस्ट किए। सैंपल में यूरिया और स्टार्च तो नहीं मिला, लेकिन ज़्यादातर में डिटर्जेंट के अंश पाए गए।

मुख्य कारण

अधिकारियों ने पाया कि पहली नज़र में यह मिलावट इसलिए हुई क्योंकि विक्रेता अपने स्टोरेज कंटेनर और कैन को धोने के बाद साफ़ पानी से अच्छी तरह नहीं धोते थे। चूंकि कल की ड्राइव का मुख्य मकसद जागरूकता और निगरानी था, इसलिए विक्रेताओं को तुरंत जुर्माना लगाने के बजाय इस कमी को सुधारने का मौका दिया गया। हालांकि, विभाग ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फ़ूड सेफ़्टी डिपार्टमेंट ने सभी विक्रेताओं से अपील की है कि वे बर्तन धोने के लिए सही लिक्विड का इस्तेमाल करें और कंटेनर को बहते पानी के नीचे अच्छी तरह धोएं।

भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने में 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा का आर्थिक जुर्माना और जेल की सज़ा (अपराध की गंभीरता के आधार पर) शामिल हो सकती है। शर्मा ने उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी का भोजन सुनिश्चित करने के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि ये जांच अभियान जारी रहेंगे। उन्होंने कहा, "भविष्य में नियमों का पालन न करने या असुरक्षित भोजन पाए जाने पर फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 59 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

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