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कुल्लू: कोर्ट ने चरस तस्कर को 10 साल की सजा सुनाई
हिमाचल प्रदेश: कुल्लू के विशेष न्यायाधीश देविन्द्र कुमार की अदालत ने जिला की सैंज तहसील के डाकघर बलाड़ के तहत रावनाला गांव के देवी राम पुत्र संगत राम को चरस ले जाने के आरोप में 10 साल का कठोर कारावास तथा 1 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी एन.एस. चौहान ने बताया कि 23 नवम्बर 2017 को पुलिस की टीम ने गड़सा -भलान सड़क पर नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान हाथ में थैला लिये देवी राम गड़सा की ओर से नरौल सम्पर्क सड़क से पैदल आ रहा था। पुलिस ने उसे रोककर थैले की जांच की। जांच करने पर देवी राम से 4 किलो 720 ग्राम चरस बरामद हुई।
पुलिस स्टेशन कुल्लू मेें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया। छानबीन पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश - 1 कुल्लू की अदालत में चार्जशीट पर मुकद्दमा चलाया गया। आरोप साबित होने पर देवी राम को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत सजा सुनाई गई।