हिमाचल प्रदेश

कुल्लू कोर्ट ने POCSO मामले में 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई

Subhi
31 May 2026 8:00 AM IST
कुल्लू कोर्ट ने POCSO मामले में 20 साल की जेल की सज़ा सुनाई
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कुल्लू की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति को 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) और भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।

यह फ़ैसला प्रकाश चंद राणा ने सुनाया, जिन्होंने डोला राम के बेटे और कुल्लू ज़िले के रहने वाले ठाकुर दास को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) और POCSO Act की धारा 4 के तहत दोषी पाया।

अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता के पिता ने 12 अक्टूबर, 2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि एक दिन पहले, जब बच्ची के माता-पिता खेतों में काम कर रहे थे, तब आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाया और बाद में उसके साथ यह अपराध किया।

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