हिमाचल प्रदेश

Kullu: 111 किलो चरस तस्करी के आरोपी को 15 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा

Renuka Sahu
24 Jan 2025 4:31 AM GMT
Kullu:  111 किलो चरस तस्करी के आरोपी को 15 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा
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Kullu कुल्लू: विशेष न्यायाधीश-2 कुल्लू अमित मंडल ने 111 किलोग्राम चरस तस्करी के मामले में चुवेश्वर पुत्र उत्तम चंद निवासी सनद तहसील बंजार जिला कुल्लू को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी के खिलाफ 15 साल के कठोर कारावास का फैसला सुनाया है। दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
डिप्टी डी.ए. अनुज कुमार ने बताया कि जनवरी 2021 में घर्टगाड़ के पास 110.90 किलोग्राम चरस पकड़ी गई थी। इस मामले में चुवेश्वर को मौके पर ही पकड़ लिया गया था, जबकि 3 अन्य चरस का बैग फेंक कर भाग गए थे। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने दोषी के खिलाफ सजा का फैसला सुनाया है, जबकि अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ मिला है।
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