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किन्नौर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव और वरिष्ठ न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ने आज कहा कि 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें मामले, भरण-पोषण और अन्य नागरिक विवादों पर सुनवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित मामले, जिनमें आपराधिक समझौता योग्य अपराध, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, सेवा से संबंधित वेतन और भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला और उच्च न्यायालय में लंबित), समझौता योग्य मामले शामिल हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष उपकरण अधिनियम (धारा 138) के मामले, धन-वसूली, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल और अन्य नागरिक मामले (किराया, सुखभोग अधिकार, निषेधाज्ञा-संबंधी) प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई के लिए व्यक्ति न्यायिक न्यायालय परिसर (रामपुर बुशहर), न्यायिक न्यायालय परिसर (रिकांगपिओ), न्यायिक न्यायालय परिसर (आनी, कुल्लू) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (रिकांगपिओ) के कार्यालय में जा सकते हैं।