हिमाचल प्रदेश

बद्दी में बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मामला

Shantanu Roy
7 Dec 2022 12:25 PM GMT
बद्दी में बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मामला
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बड़ी खबर
सोलन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुचर्चित बद्दी में बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में यूपी के रहने वाले आरोपी आकाश को सुनाई सजा-ए-मौत की पुष्टि पर हाईकोर्ट आगामी दिनों में सुनवाई करेगा। इससे पहले न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दोषी आकाश की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट सोलन द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
बता दें कि वर्ष 2017 में प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में 7 वर्षीय मासूम बच्ची की अपहरण के बाद रेप करके गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच में पता चला था कि दरिंदगी की हदें पार करते हुए बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का टुकड़ा भी डाला गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के रहने वाले आकाश को सोलन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चल रहा था। इस जघन्य अपराध को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर नेचर का केस करार दिया था अदालत में दोषी को IPC की धारा-302, 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत सजा सुनाई है।
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