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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर हेमराज बैरवा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 के तहत कांगड़ा जिले में आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं। कल शाम जारी की गई नई मूल्य सीमा व्यापारियों और ढाबा मालिकों को जिला प्रशासन द्वारा तय दरों से अधिक कीमत वसूलने से रोकती है। आदेश के अनुसार, होटलों और ढाबों में भोजन की कीमतों को मानकीकृत किया गया है। दाल, सब्जी और चावल/चपाती का पूरा भोजन 80 रुपये, दाल फ्राई 60 रुपये प्रति प्लेट, मटर-पनीर 80 रुपये, पालक-पनीर 90 रुपये, चिकन करी 80 रुपये और मांस 120 रुपये प्रति प्लेट तय किया गया है। तवा चपाती की कीमत 5 रुपये, तंदूरी चपाती की कीमत 7 रुपये और भरवां परांठा की कीमत 20 रुपये है।
मांस और मछली विक्रेताओं के लिए बकरे का मांस 500 रुपये प्रति किलो, चिकन ब्रॉयलर (ड्रेस्ड) 200 रुपये प्रति किलो, ताजी मछली 200 रुपये प्रति किलो और तली हुई मछली 280 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है। कच्चे दूध की कीमत 55 रुपये प्रति लीटर और उबले हुए दूध की कीमत 57 रुपये प्रति लीटर तय की गई है। उपायुक्त ने किराना दुकानदारों, होटल और ढाबा मालिकों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर हिंदी में रेट लिस्ट प्रदर्शित करने का आदेश दिया है। इसका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, ढाबा मालिकों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए तर्क दिया है कि सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और कमर्शियल एलपीजी की ऊंची कीमत (1,900 रुपये प्रति सिलेंडर) के कारण तय दरों पर काम करना मुश्किल हो गया है। द ट्रिब्यून से नाम न बताने की शर्त पर बात करते हुए उन्होंने ऐसे आदेशों को लागू करने से पहले सलाह-मशविरा करने की मांग की।
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