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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने नार्को मामले में किशोर को जमानत देने से इनकार किया

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में एक किशोर की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है।
इस मामले में आरोपी, जो गिरफ्तारी के समय नाबालिग था, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्धारित अपराधों की गंभीर प्रकृति को देखते हुए, उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया।
ज़मानत याचिका खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति राजेश सेखरी ने कहा कि मादक पदार्थों का आतंकवाद अब केवल मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी तक ही सीमित नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का आतंकवादी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल और सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी तथा आतंकवादी गतिविधियाँ, सीमा पार के दुश्मनों द्वारा छेड़े गए छद्म युद्ध का एक नया मोर्चा बन गए हैं।
जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपी मादक पदार्थों और हथियारों को पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में लाने वाले मादक पदार्थों और हथियारों के मॉड्यूल में सक्रिय रूप से शामिल था। इस मॉड्यूल के मुख्य सरगना की पहचान पाकिस्तान निवासी राणा नाम के कोड नाम से हुई है।





