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हिमाचल प्रदेश
हिमाचल BJP प्रमुख राजीव बिंदल और पांवटा विधायक की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई गई
Ratna Netam
25 Jun 2025 4:17 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और पांवटा साहिब विधायक सुखराम चौधरी को दी गई अंतरिम सुरक्षा आज 8 जुलाई तक बढ़ा दी। अंतरिम सुरक्षा बढ़ाते हुए न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने जांच अधिकारी को जमानत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया और मामले को 8 जुलाई को विचार के लिए सूचीबद्ध कर दिया तथा ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए बिंदल और सुखराम चौधरी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया।
मामले के तथ्यों के अनुसार, दोनों के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया और माजरा पुलिस स्टेशन, पांवटा साहिब के सामने एकत्र हुए। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) भी जोड़ी। कथित घटना तब हुई जब 4 जून को कीरतपुर गांव का 19 वर्षीय युवक माजरा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत आने वाले एक नजदीकी गांव में दूसरे धर्म की 18 वर्षीय युवती के साथ भाग गया। लड़की के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय लोगों ने “अपहरणकर्ता” के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने 13 जून, 2025 को पुलिस स्टेशन माजरा, सिरमौर में बीएनएस की धारा 299, 132, 191(2), 191(3), 190, 351(2), 115(2), 121(1) और 109 के तहत एफआईआर नंबर 97/2025 दर्ज किया।
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