हिमाचल प्रदेश

मारपीट करने के मामले में दोषी को दो साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

Admin4
6 Sep 2023 12:17 PM GMT
मारपीट करने के मामले में दोषी को दो साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
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हमीरपुर। जिला हमीरपुर में मारपीट के दोषी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुलेखा तनवर की अदालत में दो साल कठोर कारावास और चार हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई गई है। अदालत में कहा गया है कि यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान राकेश कुमार गांव बलोखर, डाकघर टाउन भराड़ी, तहसील भोरंज जिला हमीरपुर के रूप में हुई है।
बात दें कि मामला 30 सितंबर 2018 का है जहां दोषी राकेश कुमार द्वारा पीड़ित सुरेंद्र कुमार पर हथौड़े से वार करके घायल कर दिया गया था। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच की और मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच पूरी कर हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले की जांच भोरंज थाना के मुख्य आरक्षी सुरेंद्र सिंह द्वारा की गई है। वहीं अदालत में गीतांजलि भारद्वाज सहायक लोक अभियोजक द्वारा मामले की पैरवी की गई। उन्होंने बताया कि अदालत में पीड़ित की ओर से 10 गवाहों को पेश किया गया। अदालत में अनुलेखा तनवर की अदालत ने सभी तथ्यों और गवाहों को देखते हुए आरोपी राकेश कुमार को दोषी करार किया है। जिसके तहत दोषी को भादंसं की धारा 323 के अंतर्गत दो साल का कठोर कारावास और तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
साथ ही कहा गया कि जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं, भादंसं की धारा 323 के तहत छह माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इन धाराओं में सजाएं एक साथ चलेंगी।
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