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हिमाचल प्रदेश
बिना परमिशन काट दिए सौ पेड़, कई दिन से जारी था अवैध कटान
Gulabi Jagat
23 Feb 2023 10:20 AM GMT

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बंगाणा
कुटलैहड़ विस क्षेत्र के तहत रायपुर में बड़े पैमाने पर आम के पेड़ों का अवैध कटान सामने आया है। वन काटुओं ने बिना परमिशन 100 से अधिक आम पेड़ों को काटा है। इनमें कई पेड़ काट पंजाब पहुंचा दिए गए हैं। काटे गए कई आम के पेड़ सात-आठ दशक पुराने थे। बंगाणा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से अवैध कटान का कार्य जारी था और वन विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मीडिय़ा द्वारा मामला उठाने पर वन विभाग ने कार्रवाई अमल में लाई। बुधवार को वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर 128 क्यूविक मीटर लकड़ी को कब्जे में ले लिया है। जांच करने पर सामने आया है कि वन काटुओं ने 65 पेड़ काट लिए हैं।
बताते चले कि एक व्यक्ति ने पांच आम के पेड़ काटने की अनुमति के लिए वन विभाग के पास आवेदन किया था, लेकिन वन विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद बिना अनुमति ही आम के पेड़ों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया। वन काटुओं द्वारा पिछले कई दिनों से पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है, लेकिन वन विभाग कुंभकर्णी नींद सोया रहा। अब सवाल उठ रहे है क्या विभाग के अधिकारियों को इस बारे कोई संज्ञान नहीं था। आम की लकड़ी की गाडिय़ां बिना परमिट पंजाब पहुंच गईं, क्या किसी ने भी उन्हें रास्ते में नहीं रोका। वहीं अब वन विभाग ने दोषी लोगों के खिलाफ पुलिस के पास मामला दर्ज करवाया गया है। कुटलैहड़ क्षेत्र के रायपुर में सैकड़ें आम के पेड़ों का कत्ल कर दिया गया है और वनों को बचाने के लिए तैनात रेंज ऑफिसर कहा सोए रहें। वन काटुओं ने आम की लकड़ी पंजाब भी पहुंचा दी और रेंज ऑफिसर को इसका आभास तक नहीं था। वहीं रेंज ऑफिसर का एक बार भी जांच के लिए नहीं पहुंचे। जनता द्वारा मीडिय़ा के माध्यम से मामला उजागर करने पर आनन फानन में फोरेस्ट टीम भी मौके पर पहुंची जांच में जुट गई।
डिमार्केशन के बाद ठेकेदार पर कार्रवाई
वन परिक्षेत्र अधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया कि विभाग से बिना परमिट लिए ही आम के पेड़ों को काटा गया है। विभाग की जांच में 65 पेड़ों के काटे जाने की पुष्टि हुई है। विभाग ने 128 क्यूविक मीटर लकड़ी को जब्त कर लिया है। फारेस्ट विभाग जल्द उक्त जगह की डिमार्केशन करवाएगा और उसके बाद उक्त ठेकेदार पर फोरेस्ट एक्ट के तहत अवैध कटान की रिकवरी भी की जाएगी। वहीं फोरेस्ट एक्ट के तहत उक्त ठेकेदार पर प्राथमिकी दर्ज करवा दी है।
पांच पेड़ काटने को मांगी थी अनुमति
डीएफओ सुशील राणा ने इस संबंध में बताया कि पांच पेड़ों को काटने की अनुमति विभाग से मांगी गई थी, लेकिन विभाग ने पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी थी। विभाग ने लकड़ी को जब्त करके जांच आरंभ कर दी है।
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Gulabi Jagat
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