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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आज एकल पीठ द्वारा पारित उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत उसने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के नौ होटलों को कम ऑक्यूपेंसी के कारण बंद करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की अपील पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया। निगम ने अदालत को आश्वासन दिया कि मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को 10 दिन के भीतर उनके सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान कर दिया जाएगा और चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक महीने के भीतर उनके सेवानिवृत्ति लाभों का 60 से 65 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाएगा।
इस आश्वासन पर अदालत ने मामले की सुनवाई 3 जनवरी को तय करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने नौ होटलों को बंद करने के एकल पीठ के आदेशों को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है। 22 नवंबर को सिंगल बेंच ने 18 में से नौ होटलों को 31 मार्च 2025 तक चलाने की सशर्त अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर 31 मार्च तक ये होटल मुनाफा नहीं कमा पाते और अपना अधिकतम प्रदर्शन नहीं दिखा पाते तो इन आदेशों की फिर से समीक्षा की जाएगी और उचित आदेश जारी किए जाएंगे। अदालत ने अपने 22 नवंबर के आदेश में द पैलेस होटल चैल, होटल चंद्रभागा केलांग, होटल देवदार खजियार, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल मेघदूत कियारीघाट, होटल कुंजुम मनाली और होटल द कैसल नग्गर को 31 मार्च, 2025 तक संचालित करने की अनुमति दी थी।
19 नवंबर को पारित अपने पहले आदेश में, अदालत ने एचपीटीडीसी की 18 संपत्तियों को बंद करने का आदेश दिया था, जिसमें द पैलेस होटल, चायल, होटल गीतांजलि, डलहौजी, होटल बाघल, दाड़लाघाट, होटल धौलाधार, धर्मशाला, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस, धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम, फागू, होटल चंद्रभागा, केलांग, होटल देवदार, खजियार, होटल गिरिगंगा, खड़ापत्थर, होटल मेघदूत, कियारीघाट, होटल शामिल हैं। सरवरी, कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हडिम्बा कॉटेज, मनाली, होटल कुंजुम, मनाली, होटल भागसू, मैक्लोडगंज, होटल द कैसल, नग्गर और होटल शिवालिक परवाणू।
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Payal
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