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Himachal: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज मुख्य सचिव को शिमला जिले के चमियाना में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की सर्वोत्तम उपयोगिता और कामकाज के लिए सभी हितधारकों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया।
यह आदेश पारित करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा, "हमारा विचार है कि शिमला जिले के चमियाना में अस्पताल की उपयोगिता और कामकाज का सवाल किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विवेक और विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता। चमियाना में अस्पताल का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जा सकता है, यह तय करने में सभी हितधारकों को शामिल किया जाना आवश्यक है।"
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