हिमाचल प्रदेश

होई कोर्ट ने 50 हजार कॉस्ट के साथ याचिका खारिज की, जांच अधिकारी को निलंबित करने का दिया आदेश

Renuka Sahu
18 Sep 2022 6:05 AM GMT
Hoi court dismissed the petition with 50 thousand cost, ordered to suspend the investigating officer
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न्यूज़ क्रेडिट : divyahimachal.com

प्रदेश उच्च न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर मैसर्ज गुनाल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को 50000 कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रदेश उच्च न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर मैसर्ज गुनाल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को 50000 कॉस्ट के साथ खारिज कर दिया। कोर्ट ने जांच अधिकारी को निलंबित करने और उसके खिलाफ नियमित जांच शुरू करने के भी आदेश दिए। कंपनी की याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि 22 मार्च, 2022 को रायसन और बेंची गांव के कुछ ग्रामीण निर्माण स्थल पर आए और मजदूरों को पीटना शुरू कर दिया और उनके द्वारा उठाए गए लेबर शेड को ध्वस्त कर दिया। प्रार्थी कंपनी द्वारा मामले की सूचना पुलिस स्टेशन, पाटलीकूहल को दी गई और एक प्राथमिकी संख्या 37/2022 दिनांक 18-4-2022 दर्ज की गई।

प्रार्थी कंपनी ने राज्य के अधिकारियों को एक तपन महंत और ग्राम पंचायत बेंची के ग्रामीणों को आगजनी, गाली-गलौज, हिंसा, अनधिकृत संयम, काम को रोकने और श्रमिकों को रोकने के रूप में कार्य स्थल, कार्यालय और आवासीय क्षेत्र के 500 मीटर के भीतर अवैध गतिविधियों को करने से रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रार्थी कंपनी के कथन को सत्य मानते हुए, न्यायालय ने 10 मई, 2022 को उक्त नामित प्रतिवादियों को निर्माण स्थल के 500 मीटर के दायरे में प्रवेश करने से रोकने का आदेश पारित किया। इस बीच 19 अगस्त, 2022 को ग्रामीणों के परियोजना स्थल में प्रवेश करने के आरोप पर याचिकाकर्ता-कंपनी के प्रबंधक द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर 22 अगस्त को मामले में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने हालांकि, सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता और पुलिस अधिकारियों द्वारा अदालत के आदेशों का दुरुपयोग किया।
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