हिमाचल प्रदेश

Himachal: दो लोगों को 17 दिन की जेल की सजा

Payal
27 Oct 2024 9:11 AM GMT
Himachal: दो लोगों को 17 दिन की जेल की सजा
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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा जिले Kangra district के जवाली स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कल पठानकोट निवासी गणेश कुमार और राज कुमार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 17 दिन के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 9,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) जवाली रवि कुमार ने बताया कि 9 अक्टूबर, 2015 की रात को जवाली पुलिस की एक टीम भरमार में यातायात जांच ड्यूटी पर थी। उन्होंने बताया कि भरमार से गुजर रही एक गाड़ी पुलिस टीम को देखकर पीछे मुड़ने लगी, जिससे पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने गाड़ी को रोका और उसमें सवार लोगों के कब्जे से 76 ग्राम हशीश बरामद की। जवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
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