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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन रघु की अदालत ने आज दो नशा तस्करों उपेंद्र वर्मा और राजीव कुमार को छह-छह महीने कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। सहायक लोक अभियोजक विशाल दीपक ने बताया कि तस्करों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत दोषी ठहराया गया है। अभियोजक ने बताया कि 20 फरवरी, 2020 को एक्सयूवी 500 कार पंजीकरण संख्या एचपी-74ए-9400 में सवार आरोपियों से करीब 5.28 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इस संबंध में जिले के पुलिस थाना भोरंज में एफआईआर नंबर 43/2020 दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से उप जिला अटॉर्नी राहुल चोपड़ा और सहायक लोक अभियोजक विशाल दीपक ने की। विशाल दीपक ने बताया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में कारावास की अवधि तीन महीने बढ़ जाएगी, जबकि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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