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हिमाचल प्रदेश
Himachal: जवाली में विस्फोटक मिला खाना खाने से 3 गायों की मौत हो गई
Ratna Netam
22 Dec 2025 2:32 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: पिछले एक हफ़्ते में दो अलग-अलग जगहों पर तीन पालतू गायों की मौत के बाद कांगड़ा ज़िले के जवाली सब-डिवीजन में रहने वालों, जानवरों से प्यार करने वालों और हिंदू संगठनों में गुस्सा बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक, गायों को चरते समय विस्फोटक मिला खाना खाने से उनके जबड़े में गंभीर चोटें आईं। फर्स्ट-एड के बाद, मालिकों ने मवेशियों को पालमपुर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वेटरनरी मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया, जहाँ उनकी मौत हो गई। आरोप है कि कुछ अज्ञात लोग इलाके में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दूध देने वाले मवेशियों की जान को खतरा होता है और साथ ही आम लोगों की सुरक्षा को भी खतरा होता है।
10 दिसंबर को जवाली के पास पनालाथ में एक चरागाह में चरते समय दो गायों ने विस्फोटक मिला गेहूं का आटा खा लिया था। उनके मालिक परमजीत और राजकुमार ने दूध देने वाली गायों को बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दूसरी घटना में, 14 दिसंबर को नग्रोटा सूरियां वाइल्डलाइफ़ रेंज के तहत फेरन में पोंग वेटलैंड इलाके में चरते समय एक और गाय को विस्फोटक मिला खाना खाने से चेहरे पर जानलेवा चोटें आईं। मवेशियों के मालिकों ने खतरनाक जाल बिछाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस साल अप्रैल में नग्रोटा सूरियां वेटलैंड इलाके के पास बरियाल में विस्फोटक खाने से एक पालतू गाय की मौत हो गई थी। हालांकि राज्य में शिकार पूरी तरह से बैन है, लेकिन शिकारी बिना किसी डर के कानून तोड़ रहे हैं। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने वन्यजीव अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों से विस्फोटकों के बढ़ते इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आग्रह किया है।
स्थानीय लोगों में गुस्सा है
राज्य विश्व हिंदू परिषद के सत्संग विंग के उपाध्यक्ष सुरेश गुलेरिया ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने इस बढ़ती समस्या पर आंखें मूंद ली हैं। उन्होंने द ट्रिब्यून को बताया कि उन्होंने नग्रोटा सूरियां तहसीलदार के ज़रिए राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पोंग वेटलैंड और सब-डिवीजन के अन्य इलाकों में अवैध शिकार करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। नूरपुर के ASP धर्म चंद वर्मा ने कहा कि जवाली पुलिस स्टेशन में विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(B), पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 और BNS की धारा 325 के तहत दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं और अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है।
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