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हिमाचल प्रदेश
Himachal: हेरोइन रखने के जुर्म में तस्कर को पांच साल की जेल
Ratna Netam
30 Oct 2025 2:42 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: धर्मशाला की एक विशेष अदालत ने हेरोइन रखने के जुर्म में एक नशा तस्कर को पाँच साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह ने कांगड़ा जिले की धर्मशाला तहसील के धारी गाँव निवासी सुमित कुमार को यह सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ 9 अप्रैल, 2021 को नूरपुर पुलिस स्टेशन में मोटर वाहन अधिनियम और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
केस फाइल के अनुसार, उस दिन शाम लगभग 7:30 बजे कंडवाल में मुख्य बैरियर पर नियमित यातायात जाँच के दौरान, पुलिस ने एक टैक्सी को जाँच के लिए रोका। जाँच के दौरान, 6.17 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) से भरा एक पॉलीथीन का पैकेट वाहन के डैशबोर्ड से ज़मीन पर गिर गया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर कार चला रहे सुमित कुमार वाहन के दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर पाए। जांच के बाद, पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर, अदालत ने आरोपी को कार में प्रतिबंधित सामान रखने का दोषी ठहराया। मुकदमे के दौरान कुल दस गवाहों से पूछताछ की गई, जिसके आधार पर विशेष अदालत ने उसे दोषी ठहराया।
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