हिमाचल प्रदेश

Himachal : शिमला नगर निगम शहर में वेंडिंग जोन चिह्नित करेगा

Renuka Sahu
28 July 2024 8:27 AM GMT
Himachal : शिमला नगर निगम शहर में वेंडिंग जोन चिह्नित करेगा
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हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh : शिमला नगर निगम जल्द ही पूरे शहर में वेंडिंग जोन चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे पंजीकृत विक्रेता निर्धारित क्षेत्र में अपना सामान बेच सकेंगे। नगर निगम आयुक्त भूपिंदर कुमार अत्री की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। नगर निगम आयुक्त ने कहा कि बैठक में वेंडिंग जोन की क्षमता के संबंध में मंजूरी दे दी गई है और अगले 15 दिनों में नंबरिंग शुरू हो जाएगी।

वेंडिंग जोन को नीली रेखाओं से चिह्नित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विक्रेता के लिए 5 फीट गुणा 3 फीट की जगह होगी। उन्होंने कहा, "विक्रेताओं की सूची तैयार कर ली गई है और उनका पंजीकरण किया जा रहा है।" विक्रेताओं को पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे। वेंडिंग जोन पर नंबर अंकित होंगे और सबसे पहले निगम में पंजीकृत मौजूदा विक्रेताओं को जारी किए जाएंगे।
हाल ही में नगर निगम ने पूरे शहर में वेंडिंग और नॉन-वेंडिंग जोन की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट आज की बैठक में प्रस्तुत की गई।
नगर निगम ने राम बाजार और लोअर बाजार में दुकानों के बाहर के क्षेत्र को नॉन-वेंडिंग जोन बनाने का भी फैसला किया है। निगम के अनुसार, इन बाजारों में रेहड़ी-पटरी वालों को सामान बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अत्री ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनका जब्त सामान वापस नहीं किया जाएगा।


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