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Himachal: संजौली-ढली मार्ग सुबह हल्के यातायात के लिए खुलेगा

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने IGMC शिमला से AIMSS सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, चामियाना में सुपर-स्पेशियलिटी सेवाओं के शिफ्ट होने को ध्यान में रखते हुए, संजौली-ढल्ली टनल वाले हिस्से को सुबह के कुछ खास घंटों में हल्के ट्रैफिक के लिए ट्रायल के तौर पर खोलने की इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया कि संजौली से ढल्ली टनल के ठीक बाद वाले गोलचक्कर (राउंडअबाउट) तक का रास्ता 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, एक महीने के लिए सुबह 8:30 बजे से 9:15 बजे तक 'वन-वे' (एक तरफा) आधार पर खुला रहेगा।
यह इजाज़त सिर्फ़ हल्के वाहनों के लिए है, जिनमें दो-पहिया वाहन, कार, हल्के मोटर यात्री वाहन, एम्बुलेंस और अन्य इमरजेंसी वाहन शामिल हैं। भारी वाहनों, जैसे मिनी-ट्रक, पर रोक लगाई गई है। बसों को भी चलने की इजाज़त नहीं होगी, सिवाय उन खास बसों के जो IGMC और चामियाना के बीच चलती हैं। कोर्ट ने शिमला SSP को निर्देश दिया कि वे ट्रैफिक को कंट्रोल करने और तय रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करें।
बेंच ने माना कि संजौली-ढल्ली रूट AIMSS चामियाना तक जाने का सबसे छोटा रास्ता है और मौजूदा पाबंदियों की वजह से उन मरीज़ों के इलाज में देरी हो सकती है जिन्हें तुरंत या खास इलाज की ज़रूरत है, साथ ही डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ़ को भी परेशानी हो सकती है। कोर्ट ने पुलिस को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। SSP से कहा गया है कि वे मार्कर, बोर्ड, अस्थायी बैरिकेड या डिवाइडर का इस्तेमाल करके पैदल चलने वालों के लिए एक अलग रास्ता बनाएं। अधिकारियों को इस व्यवस्था की व्यवहार्यता और जनता को होने वाली किसी भी परेशानी पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट ने मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के डायरेक्टर के एक संदेश पर भी ध्यान दिया, जिसमें यात्रा का समय कम करने और इमरजेंसी मेडिकल मदद को आसान बनाने के लिए इस रास्ते को खोलने की सिफारिश की गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।





