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हिमाचल प्रदेश
Himachal: आपदा प्रभावितों के लिए 5.91 करोड़ रुपये और जारी
Payal
29 Nov 2024 11:18 AM GMT
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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार state government ने पिछले वर्ष मानसून के दौरान भारी नुकसान झेलने वाले शिमला जिले के आपदा प्रभावितों को वितरित करने के लिए 5.91 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान जारी किया है। डीसी अनुपम कश्यप ने आज यहां बताया कि जुब्बल, रोहड़ू, रामपुर, ठियोग, शिमला ग्रामीण, कुमारसैन और कोटखाई के उपमंडल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) को 5,91,73,991 रुपये की राशि जारी की गई है। इस पैकेज के तहत 1,015 छूटे हुए प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 28 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों, 427 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों, 240 क्षतिग्रस्त गौशालाओं, 320 व्यक्तियों को कुल फसल, भूमि और दुकानों के नुकसान के लिए मुआवजा शामिल है। पिछले वर्ष आपदा के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को विशेष राहत पैकेज जारी किया गया था।
इसके तहत जिले में कुछ प्रभावित लोग छूट गए थे और अब उन्हें अतिरिक्त अनुदान जारी किया गया है। प्रभावित लोग अपने-अपने उपमंडल मजिस्ट्रेट या तहसील कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात प्रभावित लोगों के लिए अनुदान जारी किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष राहत पैकेज के तहत शिमला जिले में 2,235 प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की गई है। पिछले वर्ष पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए 389 मकानों, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए 1,551 मकानों तथा कृषि, पशुधन एवं भूमि को हुए नुकसान के लिए 289 लोगों को सहायता प्रदान की गई थी। जिले में राहत पैकेज के तहत 22 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में भारी बारिश के कारण आई प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के लिए 4,500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत आपदा राहत नियमावली के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि में 25 गुना तक की वृद्धि की गई थी। आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कुल 4,500 करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया था। इस पैकेज के तहत, आपदा में जिन 3500 लोगों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें 1.30 लाख रुपये की जगह 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। इसके अलावा, कच्चे मकान को आंशिक क्षति होने पर 25 गुना अधिक यानी 4000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये और पक्के मकान को आंशिक क्षति होने पर साढ़े 15 गुना अधिक यानी 6500 रुपये की जगह 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
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