हिमाचल प्रदेश

HIMACHAL: सोलन में जल निकायों के पास जाने पर प्रतिबंध

Triveni
28 Jun 2024 8:26 AM GMT
HIMACHAL: सोलन में जल निकायों के पास जाने पर प्रतिबंध
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Solan. सोलन: सोलन के जिला मजिस्ट्रेट District Magistrate, Solan (डीएम) मनमोहन शर्मा ने आज लोगों को जन सुरक्षा के मद्देनजर नदियों, नालों या किसी अन्य जल निकायों के किनारे जाने से बचने के निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और अगले दो महीने तक लागू रहेंगे। अगर कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के अनुसार अश्वनी खड्ड के दोनों किनारों के साथ-साथ इसके आसपास के क्षेत्रों और सोलन तहसील के सेर बनेरा गांव में गिरिपुल पर गिरि नदी के तट
Banks of Giri River at Giripul
पर शनि मंदिर के आसपास के स्थानों पर सभी अनधिकृत पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अश्वनी खड्ड और गिरि नदी में नहाने और इन दोनों नदियों के किनारों पर पिकनिक मनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण नदियों और नालों के किनारे जाना खतरनाक साबित हो सकता है। ज्यादातर मौकों पर पर्यटक नदियों और नालों में डुबकी लगाने जाते हैं, जहां अचानक जल स्तर बढ़ने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। डीसी ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया कि वे इन आदेशों को अक्षरशः लागू करने के लिए जिला पर्यटन अधिकारी के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करें।
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