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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल उच्च न्यायालय ने कुल्लू शहर में एंबुलेंस रोड के निर्माण के लिए 80 लाख रुपये के उपयोग के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और संबंधित मुख्य अभियंता को 22 मार्च को प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश होने और अपने-अपने कार्यों को उचित ठहराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा ने आदेश पारित करते हुए कहा कि "यह जानकर आश्चर्य होता है कि 80 लाख रुपये की भारी राशि कथित तौर पर स्वीकृत की गई और उसके बाद एंबुलेंस रोड के निर्माण के लिए उपयोग की गई, वह भी 200 मीटर से भी कम लंबाई की।
पहली नजर में, इस तरह के छोटे से काम के लिए यह राशि कैसे स्वीकृत की गई और उसके बाद उसका दुरुपयोग कैसे किया गया, यह बहुत चिंता का विषय है, इस तथ्य को देखते हुए कि यह शायद एक एक्सप्रेसवे की लागत भी नहीं हो सकती है"। अदालत ने यह आदेश एक याचिका पर पारित किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि अदालत के आदेश के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने एंबुलेंस रोड को चौड़ा नहीं किया है। यदि सड़क अंतिम बिन्दु तक नहीं पहुंचेगी तो इतनी बड़ी राशि के निवेश के बावजूद इसका कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
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