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हिमाचल प्रदेश
Himachal: राष्ट्रपति ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान (निरसन) अधिनियम 2023 को मंजूरी दी
Ratna Netam
8 Nov 2025 2:51 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: भारत के राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान (निरसन) अधिनियम 2023 को मंज़ूरी दे दी है, जिससे 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे लोगों को मासिक मानदेय मिलना बंद हो गया है। हिमाचल विधानसभा ने 3 अप्रैल, 2023 को बजट सत्र के दौरान इस अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। 6 नवंबर, 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त करने की मंज़ूरी के अनुसार, यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू माना जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को निरस्त करने की मंज़ूरी मिलने के साथ ही, 1975 में आपातकाल के दौरान नज़रबंदी के कारण मासिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले लोगों को यह राशि मिलना बंद हो जाएगी। जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार ने ही आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को 'सम्मान राशि' प्रदान करने के लिए लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम लाया था।
जब विधानसभा ने इस अधिनियम को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया, तो विपक्षी भाजपा ने सदन से बहिर्गमन किया और कहा कि इस 'सम्मान निधि' के लाभार्थियों की आयु 100 वर्ष से कम है और यह केवल उन लोगों के लिए एक सम्मान है जिन्होंने लोकतंत्र को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए संघर्ष किया। भाजपा ने इस दावे का भी खंडन किया कि यह मानदेय मुख्यतः आरएसएस के लोगों को दिया जा रहा है, और कहा कि आपातकाल के दौरान विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों को जेल में डाला गया था, जिनमें जॉर्ज फर्नांडीस, जय प्रकाश नारायण और मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे। राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि राज्य की वित्तीय स्थिति ऐसी मानदेय राशि प्रदान करने की अनुमति नहीं देती क्योंकि इस पर लगभग 3.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च हो रहा था। एक अन्य तर्क यह दिया गया कि इस मानदेय के कई प्राप्तकर्ता अन्य पेंशन प्राप्त कर रहे थे, इसलिए उन्हें यह 'सम्मान निधि' प्रदान करना उचित नहीं था। पिछली भाजपा सरकार द्वारा 2021 में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम लागू किए जाने के बाद, जेल में बंद सभी ऐसे व्यक्तियों को मासिक मानदेय प्रदान किया गया। आपातकाल के दौरान जेल में रहे और यह मानदेय पाने वाले कुछ प्रमुख राज्य भाजपा नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राधा रमण शास्त्री शामिल थे।
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