हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश: पुराने रेट पर ही बिके दाल-आटा, जीएसटी की नई दरों पर संशय

Kajal Dubey
19 July 2022 12:22 PM GMT
हिमाचल प्रदेश: पुराने रेट पर ही बिके दाल-आटा, जीएसटी की नई दरों पर संशय
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प्री पैक्ड आटा, दाल, दही और पनीर समेत कई उत्पादों पर नई जीएसटी दरें लागू करने को लेकर राजधानी के ज्यादातर कारोबारी सोमवार को असमंजस में रहे। इसके चलते पहले दिन शहर के ज्यादातर कारोबारियों ने पुरानी दरों पर ही इन उत्पादों की बिक्री की।
सुबह के समय शहर में पहुंची पनीर, दही की सप्लाई पुरानी दरों पर ही कारोबारियों को मिली है। हालांकि अगले कुछ दिन में पनीर के रेट बढ़ सकते हैं। शहर के सभी कारोबारी पहले इन उत्पादों को नई जीएसटी दरों के अनुसार बेचने की तैयारी कर रहे थे लेकिन रविवार शाम केंद्र की ओर से जारी किए सर्कुलर को देखने के बाद कारोबारियों ने सोमवार को खुले बिकने वाले उत्पादों को पुराने रेट पर बेचा।
प्री पैक्ड उत्पादों में किस पर जीएसटी वसूलना है, इस पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण इनकी बिक्री भी पुरानी दरों पर की है। कारोबारियों में जीएसटी को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए शिमला व्यापार मंडल अब बैठक बुलाने जा रहा है। कारोबारियों के अनुसार रविवार को जारी सर्कुलर में प्री पैक्ड उन उत्पादों पर जीएसटी लागू करने की बात कही है, जिन पर पहले जीएसटी नहीं लगता है।
कारोबारियों का दावा है कि शिमला शहर में ज्यादातर कारोबार ब्रांडेड आटा, दही और पनीर का है, जिस पर पहले से ही जीएसटी लग रहा है। इस पर नई दरों का असर नहीं पड़ेगा। वहीं जो उत्पाद ग्राहकों को खुला बिक रहे हैं, वह जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहे।
इन चीजों पर लगनी है जीएसटी दरें
राजधानी में कुछेक मॉल ऐसे हैं जो थोक में उत्पाद खरीदते हैं और फिर खुद छोटी पैकिंग बनाकर इसकी बिक्री करते हैं। इनके प्री पैक्ड सामान पर अभी तक जीएसटी नहीं लगता था। अब यह जीएसटी के दायरे में होंगे। इनमें सामान महंगा होगा। हालांकि, पहले दिन रेट नहीं बढ़े। इसी तरह शहर में कुछेक आटा मिल्स है जो छोटी पैकिंग बनाकर बेचते हैं, उनकी सप्लाई पर जीएसटी लगेगा। हालांकि पहले दिन किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है।
नई दरों का ज्यादा असर : सोहल
जीएसटी रिहर्सल कमेटी के सदस्य एवं शिमला व्यापार मंडल महासचिव नितिन सोहल ने कहा कि शहर के बाजारों में इन दरों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यहां ऐसी फर्में और मॉल कम हैं जो प्री पैक्ड सामान बेचते हैं।
25 किलो से ज्यादा की पैकिंग पर जीएसटी नहीं
जीएसटी की नई दरों पर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। 25 किलो से ज्यादा आटे की पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा। इससे कम शहर में पांच और 10 किलो की ही पैकिंग बिकती है। इसमें भी ज्यादातर ब्रांडेड है जिन पर टैक्स लगता रहा है। -संजीव ठाकुर, अध्यक्ष शिमला व्यापार मंडल
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