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हिमाचल प्रदेश
Himachal Police के जवान सोशल मीडिया पर रील्स, धार्मिक और राजनीतिक विचार पोस्ट नहीं कर सकते
Ratna Netam
10 Dec 2025 2:51 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मियों को अब वर्दी में रहते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन के मकसद से रील्स, तस्वीरें, वीडियो पोस्ट करने, खुद का प्रमोशन करने और धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या निजी विचार व्यक्त करने की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस विभाग ने वर्दी की गरिमा, अनुशासन और संस्थागत मर्यादा बनाए रखने के लिए इन गतिविधियों पर रोक लगा दी है। DGP अशोक तिवारी ने पुलिस कर्मियों के लिए तुरंत प्रभाव से पालन करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) जारी किए हैं। SOPs के अनुसार, पुलिस कर्मियों को ऐसा कंटेंट अपलोड करने से मना किया गया है जिसका उनकी ड्यूटी या विभागीय काम से सीधा संबंध न हो।
पुलिस कर्मियों को अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट पर पुलिसिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी, जांच की स्थिति, अपराध से संबंधित सामग्री, आरोपी या पीड़ितों की पहचान, ड्यूटी वाली जगहों के वीडियो आदि शेयर करने की भी इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा, किसी भी सरकारी दस्तावेज़, आदेश, पत्राचार, वायरलेस मैसेज, केस डायरी या विभागीय जानकारी का अनाधिकृत सर्कुलेशन भी प्रतिबंधित होगा।
पुलिस कर्मियों को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सरकारी नीतियों, पुलिस मुख्यालय के फैसलों, पुलिस से जुड़े मामलों के साथ-साथ किसी भी आधिकारिक काम के बारे में कोई भी टिप्पणी करने की भी इजाज़त नहीं होगी।
SOPs में कहा गया है कि केवल वही अधिकारी और कर्मी, जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया है, वे ही विभागीय सोशल मीडिया हैंडल पर प्रेस नोट, जन जागरूकता अभियान और कानून व्यवस्था से संबंधित आधिकारिक जानकारी जैसा कोई भी कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं।
इन आदेशों का पालन न करने को गंभीर कदाचार माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप विभागीय जांच, वेतन वृद्धि रोकना, पदावनति, निलंबन या सेवा से बर्खास्तगी हो सकती है। SOPs में कहा गया है, "अगर इस काम में कोई आपराधिक तत्व पाया जाता है, तो दोषी कर्मियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।"
आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, DGP ने सभी DSP, कमांडेंट और स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी पुलिस कर्मियों को SOPs के बारे में ठीक से सूचित किया जाए। SHOs को SOPs के पालन की समय-समय पर समीक्षा करने के साथ-साथ किसी भी उल्लंघन की तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया गया है।
DGP ने कहा कि यह कदम पुलिस की सार्वजनिक छवि की रक्षा करने के साथ-साथ उनमें जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा, "ये SOPs सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेंगे और पुलिस से संबंधित संवेदनशील, गोपनीय और आधिकारिक जानकारी के अनाधिकृत सर्कुलेशन पर भी रोक लगाएंगे।" उन्होंने कहा कि ये SOPs सेंट्रल सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1964 के नियम 11, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000, हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट, 2007 और पंजाब पुलिस रूल्स (जैसा कि हिमाचल प्रदेश में लागू है), साथ ही भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के संबंधित प्रावधानों के तहत, और राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के साथ जारी किए गए हैं।
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