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हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश: टैक्सी चालक की हत्या के दोषियों को उम्र कैद
Kajal Dubey
16 July 2022 1:48 PM GMT
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धर्मशाला। टैक्सी चालक विजय कुमार की हत्या के आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अदालत ने तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों को 40 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं। यह फैसला जिला व सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार की अदालत ने सुनाया।
जिला न्यायवादी विवेक डोगरा ने बताया कि 14 जनवरी, 2016 को आल्टो कार (टैक्सी) हर रोज की तरह गगल टैक्सी स्टैंड पर दूसरी टैक्सियों के साथ खड़ी की थी। रात लगभग 8:15 बजे तीन अज्ञात व्यक्तियों ने टैक्सी को पठानकोट जाने के लिए बुक किया। विजय कुमार 14 जनवरी 2016 को अज्ञात व्यक्तियों को गगल से पठानकोट लेकर गया। उसके बाद वह दो-तीन दिन तक वापस नहीं आया। 16 जनवरी को परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू की। गगल से पठानकोट के रास्ते में 33 मील के नजदीक गौरव होटल के पास पुली के नीचे एक लाश दिखाई दी। पहचान करने पर जब देखा तो लाश विजय कुमार की थी।
पुलिस जांच में आल्टो कार चलाने वाले विजय को जान से मारने वाले आरोपियों कुलजीत सिंह उर्फ राजा निवासी मोगल डाकखाना कटरा रियासी, पुरुषोत्तम सिंह उर्फ पारस कनोटा डाकखाना पनासा और पवन कुमार निवासी गांव शेला डाकखाना बरादरी तहसील रियासी जिला जम्मू-कश्मीर को गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने टैक्सी को लूट के इरादे से हायर किया था। जम्मू से गिरफ्तार किए गए यह आरोपी पहले भी कई मामलों में संलिप्त थे। करीब छह वर्ष चले इस मामले में आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। इस दौरान जिला न्यायवादी की ओर से 40 गवाह पेश किए गए।
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