हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार और विश्वविद्यालय से मांगा जवाब

Gulabi Jagat
12 Jan 2023 11:14 AM GMT
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार और विश्वविद्यालय से मांगा जवाब
x
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट
शिमला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय द्वारा सहायक प्रोफेसर के पद का परिणाम घोषित करने के आग्रह को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार व विश्वविद्यालय को जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 13 मार्च को निर्धारित की है। वनीता सिपहिया द्वारा दायर याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने गत 12 दिसंबर को विश्वविद्यालय में होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 19 जुलाई, 2022 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। प्रार्थी ने सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया। नौ नवंबर, 2022 को उसका साक्षात्कार लिया गया। सहायक प्रोफेसर के पद को छोडक़र लगभग सभी पदों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।
नई सरकार के सत्ता में आते ही 12 दिसंबर को विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक लगाई गई। सरकार की ओर से हिमाचल लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को छोडक़र सभी राजकीय विश्वविद्यालय, सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही सभी तरह की भर्ती प्रक्रिया को निलंबित किया है। 24 दिसंबर, 2022 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार से परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रार्थी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि राज्य सरकार को सहायक प्रोफेसर के पद का परिणाम घोषित करने के आदेश दिए जाए।
Next Story