हिमाचल प्रदेश

Himachal प्रदेश हाई कोर्ट ने पूरी ग्रेच्युटी बहाल की

Subhi
22 Jun 2026 7:21 AM IST
Himachal प्रदेश हाई कोर्ट ने पूरी ग्रेच्युटी बहाल की
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HP हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी को पूरी ग्रेच्युटी का फ़ायदा वापस दिला दिया है। कोर्ट ने कहा कि पेमेंट ऑर्डर के ख़िलाफ़ राज्य सरकार की अपील तय समय-सीमा के लगभग दो साल बाद दायर की गई थी, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ ने 16 जून को कांगड़ा के रिटायर्ड प्राइमरी असिस्टेंट टीचर देश राज मिश्रा की रिट याचिका को मंज़ूरी देते हुए यह आदेश दिया। उन्होंने अपीलीय अथॉरिटी के उस फ़ैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें मिश्रा की ग्रेच्युटी पर मिलने वाले ब्याज को कम कर दिया गया था। मिश्रा ने 'पेमेंट ऑफ़ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972' के तहत अपनी ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए कांगड़ा ज़ोन, धर्मशाला की कंट्रोलिंग अथॉरिटी से संपर्क किया था। 1 नवंबर, 2022 को अथॉरिटी ने 1,48,846 रुपये का भुगतान करने और 28 फ़रवरी, 2018 से असल भुगतान होने तक 10% सालाना ब्याज देने का आदेश दिया था।

राज्य सरकार ने 7 अक्टूबर, 2024 को डिप्टी लेबर कमिश्नर-सह-अपीलीय अथॉरिटी के सामने इस आदेश को चुनौती दी। हालांकि 16 सितंबर, 2025 को अपील खारिज कर दी गई, लेकिन अपीलीय अथॉरिटी ने ब्याज दर को घटाकर 9% कर दिया और ब्याज की अवधि को भी सीमित कर दिया।

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