हिमाचल प्रदेश

मुफ्त बिजली के खिलाफ फर्म की याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी

Renuka Sahu
24 April 2024 5:15 AM GMT
मुफ्त बिजली के खिलाफ फर्म की याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निजी बिजली उत्पादक द्वारा राज्य द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें उसने राज्य को अधिक मुफ्त बिजली की आपूर्ति करने की मांग की थी।

हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निजी बिजली उत्पादक द्वारा राज्य द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें उसने राज्य को अधिक मुफ्त बिजली की आपूर्ति करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने मामले पर बहस के लिए समय मांगा। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले को 1 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से पी चिदंबरम अदालत में पेश हुए।

मुख्य न्यायाधीश एम.एस.रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने समय देते हुए आदेश में स्पष्ट किया कि “मामले की अंतिम सुनवाई उक्त तिथि को होगी और ऐसी स्थिति में किसी कारण से अंतिम सुनवाई नहीं की जा सकेगी।” उस दिन अंतरिम आवेदन पर सुनवाई की जाएगी।”
अदालत ने यह आदेश जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य नियमों के खिलाफ राज्य को मुफ्त बिजली की आपूर्ति की मांग कर रहा है। मुफ्त बिजली की सीमा 13% से बढ़ाकर 18% करने की राज्य की कार्रवाई मनमाना और अवैध है।


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