हिमाचल प्रदेश

HIMACHAL PRADESH : दोषी को 25 साल का कठोर कारावास 11 साल की बच्ची का रपे करने के लिए

Ritisha Jaiswal
19 July 2024 8:30 AM GMT
HIMACHAL PRADESH : दोषी को 25 साल का कठोर कारावास 11  साल की बच्ची का रपे करने  के लिए
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HIMACHAL PRADESH : स्पेशल SPECIAL जज जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊना नरेश ठाकुर की अदालत ने एक अहम फैसले में 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पोक्सो सेक्शन-6 के तहत 25 वर्ष और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ चलेगी।
इसके साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी पीड़िता को अदा करना होगा। जुर्माना न अदा करने की सूरत में आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। जिला न्यायवादी ऊना एकलव्य ने बताया कि 14 अप्रैल 2021 को पीड़िता की माता ने पुलिस POLICE को दिए अपने बयान में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है। घटना के समय पीड़िता घर में अकेली थी। उसकी माता अपने पिता के अचानक बीमार NOT WELL होने के कारण अपने मायके गई हुई थी। इसी दौरान तकरीबन सुबह 10:30 बजे दोषी ने पीड़िता के साथ गलत कार्य को अंजाम दिया और पीड़िता को धमकी भी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया और चालान कोर्ट COURT में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने लगभग 12 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए और प्रमाण प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी गवाहों की गवाही और सबूत पर गौर करने के बाद दोषी के खिलाफ दोष सिद्ध होना पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।
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